हैदराबाद: हैदराबाद पुलिस ने सोमवार को तेलंगाना विधानसभा भवन के प्रवेश द्वार पर महिला पुलिस अधिकारियों के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार करने के लिए BRS नेताओं के खिलाफ एक और मामला दर्ज किया है।
यह मामला सैफabad पुलिस स्टेशन में भारत राष्ट्र समिति (BRS) के कार्यकारी अध्यक्ष के. टी. रामा राव, तेलंगाना विधानसभा में BRS के उप-नेता टी. हरीश राव और पार्टी के कई अन्य विधायकों के खिलाफ दर्ज किया गया है। उन पर महिला पुलिसकर्मियों को ड्यूटी करने से रोकने, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने और उन्हें धमकाने का आरोप है।
महिला पुलिस कॉन्स्टेबल के. पद्मावती की शिकायत पर, भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 74, 75(1), 79, 121(1), 130, 132, 296, 351(2), 352 और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
यह मामला सोमवार को गेट नंबर 3 पर हुई घटनाओं के सिलसिले में दर्ज किया गया है, जब पुलिस ने BRS विधायकों को नारे लिखी काली टी-शर्ट पहनकर विधानसभा में जाने से रोक दिया था।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि BRS विधायकों और MLCs ने महिला पुलिसकर्मियों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं। उन्होंने महिला पुलिस अधिकारियों के सामने आधे-नंगे होकर खड़े होने के लिए अपनी टी-शर्ट भी उतार दीं।
पुलिस कॉन्स्टेबल का आरोप है कि विधायक महिला कर्मियों के बहुत करीब आधे-नंगे होकर खड़े हो गए, जिससे उन्हें बहुत असहजता और शर्मिंदगी महसूस हुई।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि नेताओं ने महिला कॉन्स्टेबल को धक्का देकर और उनकी छाती पर दबाव डालकर जबरदस्ती विधानसभा में घुसने की कोशिश की।
उन्होंने बताया कि इस घटना के कारण उन्हें, SI त्रिवेणी और महिला कॉन्स्टेबल रश्मि यादव और सौम्या को शारीरिक और मानसिक परेशानी हुई और उन्हें इलाज के लिए ग्लेनीगल्स अस्पताल में भर्ती कराया गया।
पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और तस्वीरों, वीडियो और मेडिकल रिकॉर्ड की जांच कर रही है।
सोमवार की घटनाओं के सिलसिले में BRS नेताओं के खिलाफ दर्ज यह दूसरा मामला है।
इससे पहले, BRS नेताओं पर पुलिस को रोकने और उन पर हमला करने का मामला दर्ज किया गया था। उन पर महिला कॉन्स्टेबल के साथ दुर्व्यवहार करने, कर्मचारियों को धमकाने, पुलिस का कॉलर पकड़ने और QRT कर्मियों को धक्का देने का आरोप था। FIR में जिन नेताओं के नाम शामिल थे, उनमें पूर्व मंत्री जगदीश रेड्डी, गंगुला कमलाकर, सबिता इंद्रा रेड्डी और सुनीता लक्ष्मा रेड्डी; और विधायक पाडी कौशिक रेड्डी, शम्बीपुर राजू, संजय, विजयडु, सुधीर रेड्डी और कोवा लक्ष्मी शामिल हैं।
यह मामला सैफबाद पुलिस स्टेशन में BNS की धाराओं 121(1), 132, 74, 79, 351, 352, 353 और 3(5) के तहत दर्ज किया गया।
ये धाराएं ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारी को चोट पहुँचाने; किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुँचाने के इरादे या जानकारी के साथ उस पर हमला करने या आपराधिक बल का प्रयोग करने; महिला की गरिमा का अपमान करने के इरादे से इशारा करने; आपराधिक धमकी देने; जानबूझकर अपमान करने और सार्वजनिक अशांति फैलाने वाले झूठे बयान देने जैसे अपराधों से संबंधित हैं।
मंगलवार को पुलिस ने BRS के दो MLCs को विधानसभा अध्यक्ष गड्डम प्रसाद कुमार के खिलाफ अपमानजनक और अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार किया।
विधानसभा अध्यक्ष के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी (OSD) पोलेपल्ली वेंकटेशम की शिकायत पर MLCs टी. मधुसूदन उर्फ मधु और एन. नवीन कुमार रेड्डी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।
सैफबाद पुलिस ने BNS की धारा 352 और 3(5) तथा SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धाराओं 3(1)(r), 3(2)(va), 3(2)(vii) के तहत मामला दर्ज किया।
दोनों MLCs को नामपल्ली कोर्ट में पेश किया गया, जिसने उन्हें पर्सनल बॉन्ड और ज़मानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
मंगलवार को विधान परिषद ने दोनों MLCs को मॉनसून सत्र की बाकी अवधि के लिए निलंबित कर दिया।