नाबालिग लड़के से छेड़छाड़, मदरसा शिक्षक को 67 साल के कठोर कारावास की सजा
पलक्कड़ : नाबालिग लड़के के साथ दुराचार करने के आरोप में एक मदरसा शिक्षक को 67 साल के सश्रम कारावास और 80,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है. चेरपुलास्सेरी के मूल निवासी रशीद को कुन्नमकुलम फास्ट-ट्रैक विशेष POCSO अदालत ने दोषी ठहराया था। मामले से जुड़ी घटना 25 अगस्त 2020 को हुई थी। रशीद ने मदरसे में आए एक नाबालिग लड़के से दुष्कर्म किया था। जब बच्चे ने अपने माता-पिता को आपबीती बताई तो उन्होंने पवाराट्टी पुलिस में शिकायत दर्ज करायी.
{जनता से रिश्ता इस खबर की पुष्टि नहीं करता है ये खबर जनसरोकार के माध्यम से मिली है और ये खबर सोशल मीडिया में वायरल हो रही थी जिसके चलते इस खबर को प्रकाशित की जा रही है। इस पर जनता से रिश्ता खबर की सच्चाई को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं करता है।}