एर्नाकुलम स्पेशल पॉक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) कोर्ट ने गुरुवार को एक 54 वर्षीय व्यक्ति को जनवरी 2019 में एक 15 वर्षीय लड़के का अपहरण करने और उसका यौन शोषण करने के लिए 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
अदालत ने चूराक्कड़, थेक्कुमभगम, त्रिपुनिथुरा के दोषी हरिदास पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। जज के सोमण ने आदेश दिया कि जुर्माना पीड़िता को दिया जाए।
घटना का पता तब चला जब लड़के ने अपने माता-पिता को बताया। पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपी का पता लगा लिया और उसे गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने आरोपी को आईपीसी और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में दोषी पाया। मराडू पुलिस ने विवेचना पूर्ण कर न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत किया।