तिरुवनंतपुरम: भविष्य में, आपको ऐसे समारोह आयोजित करने से पहले नागरिक निकाय को सूचित करना होगा जिसमें 100 से अधिक व्यक्ति भाग लेंगे।
तीन दिन पहले नोटिस की आवश्यकता होगी ताकि पंचायत, नगर पालिका और निगम जैसे नागरिक प्राधिकरण अपने कर्मियों को तैनात करके अपशिष्ट प्रबंधन उपायों को पूरा करने के लिए तैयार हो सकें।
इस संबंध में आवश्यक कानून निर्माणाधीन है और अपशिष्ट प्रबंधन पर नियमों में संशोधन के लिए एक विधेयक सोमवार, 11 सितंबर को फिर से शुरू होने वाले केरल विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा।
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