स्थानीय क्षेत्र विकास कार्य ई-टेंडर छूट बढ़ाया

ई-टेंडरिंग

Update: 2023-01-24 16:09 GMT

सरकार ने विधायकों की स्थानीय क्षेत्र विकास निधि से वित्तपोषित सार्वजनिक कार्यों को ई-टेंडर में छूट दी है। वित्त विभाग द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि 31 मार्च, 2023 तक 5 लाख रुपये तक की लागत वाले कार्यों को ई-टेंडरिंग से छूट दी गई है।

इससे पूर्व सरकार ने स्थानीय स्वशासन द्वारा क्रियान्वित 5 लाख रुपये तक के कार्यों को 31 मार्च 2023 तक ई-टेंडर से छूट दी थी। पिछले वर्ष 17 जून को 5 लाख रुपये से कम के सार्वजनिक कार्यों के लिए ई-टेंडरिंग अनिवार्य की गई थी। वित्त सचिव के आदेश में वित्त निरीक्षण विंग की सिफारिश का हवाला दिया गया है कि ई-टेंडर कार्यों को विभाजित करके भ्रष्ट आचरण को रोकने में मदद करेगा
मुख्य अभियंता समिति ने इसका समर्थन किया था। 5 लाख रुपये से अधिक के कार्यों के लिए ई-निविदा अनिवार्य करने वाले नियम को दरकिनार करने के लिए कार्यों का द्विभाजन एक आम प्रथा थी। पता चला है कि ई-टेंडर को अपनाने से सरकार को भारी बचत करने में मदद मिली है। प्रतिस्पर्धा के कारण ठेकेदारों ने काम कम कर दिए और कई कामों के लिए अनुमान से 25-40 फीसदी कम बोली लगाई गई।


Similar News

-->