लाइफ मिशन मामला : केरल हाईकोर्ट ने शिवशंकर की जमानत याचिका खारिज की

Update: 2023-04-13 13:22 GMT
कोच्चि, (आईएएनएस)| केरल हाई कोर्ट ने लाइफ मिशन मामले में पूर्व मुख्य सचिव एम. शिवशंकर की जमानत याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी शिवशंकर 2016-21 के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के मुख्य सचिव थे।
शिवशंकर इस साल 31 जनवरी को सेवानिवृत्त हुए और इसके तुरंत बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने लाइफ मिशन परियोजना से जुड़े रिश्वत के एक मामले में उन्हें पूछताछ के लिए उपस्थित होने के लिए कहा। कुछ दिन चली पूछताछ के बाद 15 फरवरी को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उस समय से वह जमानत के लिए प्रयास कर रहे हैं।
यह मामला मुख्यमंत्री विजयन की प्रिय परियोजना - गरीबों के लिए मकान - से जुड़ा हुआ है। त्रिशूर के वडक्कनचेरी में सरकारी जमीन पर घर बनाने के लिए यूएई की चैरिटी संस्था ने पैसा दिया था। आरोप है कि इसमें बड़े पैमाने पर रिश्वत दी गई थी। इस मामले के साथ ही सोना तस्करी के मुख्य आरोपी स्वपना सुरेश ने यह आरोप लगाया है।
अदालत में ईडी ने जमानत याचिका का पुरजोर विरोध किया। एजेंसी ने कहा कि वह इस मामले में मुख्य कर्ताधर्ता हैं और दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए उन्हें जमानत न दी जाए।
शिवशंकर ने कहा कि वह काफी बीमार हैं और उन्हें विशेषज्ञ डॉक्टर से इलाज की जरूरत है। इस पर ईडी ने अदालत को बताया कि सभी इंतजाम किए जा रहे हैं और एजेंसी उन्हें सर्जरी के लिए अस्पताल में भर्ती कराने के लिए तैयार है, लेकिन वह इसके लिए राजी नहीं हैं।
ईडी इस मामले में लाइफ मिशन के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी यू.वी. जोस तथा मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के सहायक निजी सचिव सी.एम. रवींद्रन से भी पूछताछ कर चुकी है।
--आईएएनएस
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