मुन्नार में KSRTC की डबल डेकर बसें, सभी वाहनों को सड़क पर समान अधिकार: हाईकोर्ट
Kochi कोच्चि: हाईकोर्ट ने कहा है कि सड़क पर बड़े वाहन चलाने वालों और छोटे वाहन चलाने वालों दोनों के अधिकार एक जैसे हैं। रात के समय दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ रही है, जहां अवैध रूप से लाइट लगी भारी वाहनों के सामने आने वाले छोटे वाहन नाले और अन्य जगहों पर गिर जाते हैं। न्यायमूर्ति अनिल के नरेंद्रन और न्यायमूर्ति एस मुरलीकृष्ण की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले वाहनों के मामले की जांच की जाए, यहां तक कि आगे की ग्रिल पर भी लाइट लगी होने के बावजूद भी। कोर्ट मुन्नार में केएसआरटीसी डबल डेकर बसों के लिए सरकार द्वारा मानदंडों में ढील दिए जाने के संबंध में एक स्वप्रेरणा याचिका पर विचार कर रहा था। सरकार और केएसआरटीसी को 13 तारीख तक एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है, जिसमें अब तक उठाए गए कदमों का विवरण हो। याचिका पर 5 तारीख को फिर से विचार किया जाएगा। लाइट लगी बसों के ड्राइवर के केबिन और यात्री डिब्बे की तस्वीरें भी प्रस्तुत की जानी चाहिए। कोर्ट ने वीडियो फुटेज से पाया कि केएसआरटीसी रॉयल व्यू पर्यटक बसों में अनुमति से अधिक लाइटें थीं। चार हेडलाइट्स के बजाय, छह थीं। यात्री केबिन सहित बहुरंगी लाइटें मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन हैं। साइड विंडो ग्लास और व्हील आर्च पर लाइटें।