कोझिकोड की महिला को ट्रेन में चूहे ने काटा, मुआवजे के तौर पर मिलेंगे 20,000 रुपये
घटिया सेवा के कारण चूहे के काटने का सामना करना पड़ा।
कुन्नमंगलम: कोझिकोड जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने भारतीय रेलवे को एक यात्री को 20,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है, जिसे ट्रेन में यात्रा के दौरान चूहे ने काट लिया था.
शिकायतकर्ता चोरोड निवासी सैली जेम्स को 2016 में काचीगुडा से वडकरा तक की अपनी ट्रेन यात्रा के दौरान चूहे ने काट लिया था। ट्रेन के शोरनूर स्टेशन पर रुकने पर उसने इसकी सूचना टीटीई को दी। जब रेलवे डॉक्टर पहुंचे, तो उन्होंने एक टीका लगाया और उसे अंतर्त्वचीय रेबीज टीका लेने के लिए कहा। बाद में, उसने वडकरा सहकारी अस्पताल में इलाज कराया।
रेलवे ने तर्क दिया कि जिस दूसरे एसी कोच में शिकायतकर्ता ने यात्रा की थी, उसे अच्छी तरह से साफ किया गया था और हो सकता है कि चूहा बाहर से सामान में घुस गया हो। हालांकि, आयोग ने पाया कि शिकायतकर्ता को रेलवे की लापरवाही और घटिया सेवा के कारण चूहे के काटने का सामना करना पड़ा।