Kerala: कुकर्मी मदरसा शिक्षक को 50 साल की सज़ा, नाबालिग लड़के का यौन शोषण किया था
Trishur, त्रिशूर: कोडुंगल्लूर फास्ट-ट्रैक स्पेशल POCSO कोर्ट ने शुक्रवार को 31 वर्षीय मदरसा शिक्षक पजुपरम्बिल नसीमुद्दीन को नाबालिग छात्र का यौन शोषण करने के आरोप में 50 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने 2,50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। जज वी विनीता ने 2020 के मामले में फैसला सुनाया। कोविड-19 के दौरान पीड़िता आरोपी के घर खाना पहुंचाती थी। लड़के द्वारा अपने माता-पिता को बताने के बाद कोडुंगल्लूर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुलाल पेश हुए। सजा के अनुसार, जुर्माने की राशि पीड़िता को दी जानी चाहिए; अगर जुर्माना नहीं चुकाया जाता है, तो आरोपी को अतिरिक्त 7 साल जेल की सजा काटनी होगी।