Kasaragod कासरगोड: सीबीआई की विशेष अदालत ने शनिवार को पेरिया दोहरे हत्याकांड के आरोपियों में शामिल दस लोगों को बरी कर दिया। नीचे बरी किए गए लोगों और उन पर लगे आरोपों की जानकारी दी गई है:
1. मुरली ए (आरोपी 9): कथित तौर पर अपराध के दौरान इस्तेमाल किए गए कपड़ों को जलाने में शामिल।
2. रंजीत टी उर्फ अप्पू (आरोपी 10): पीड़ितों की गतिविधियों के बारे में निगरानी करने और हिट टीम को सचेत करने का आरोपी।
3. मणिकंदन बी उर्फ अलाकोडे मणि (आरोपी 12): सीआईटीयू कार्यकर्ता, अपराध से संबंधित कपड़े जलाने का आरोपी।
4. बालकृष्णन एन (आरोपी 13): सीपीएम पेरिया स्थानीय सचिव, कपड़े जलाने और आरोपियों को शरण देने का आरोपी।
5. सस्था मधु (आरोपी 16): अपराध में इस्तेमाल किए गए वाहनों सहित रसद के लिए जिम्मेदार। वह गिजिन (आरोपी 5) का चाचा है।6. रेगी वर्गीस (आरोपी 17): एक व्यापारी, जिस पर अपराधियों द्वारा इस्तेमाल किए गए पाइप सहित हथियार सप्लाई करने का आरोप है।
7. हरिप्रसाद ए (आरोपी 18): एक सहकारी बैंक कर्मचारी, जिस पर आरोपियों को भागने में मदद करने के लिए रसद की व्यवस्था करने का आरोप है।
8. राजेश पी (आरोपी 19): सीपीएम इचिलाडुक्कम शाखा सचिव, जिस पर पार्टी कार्यकर्ताओं को मैनेज करने, साजिश में सहायता करने और आपात स्थिति में स्टैंडबाय पर रहने का आरोप है।
9. गोपकुमार वी (आरोपी 23): कथित तौर पर अपराध के बाद सुबेश (आरोपी 8) को यूएई भागने में मदद की।
10. संदीप पी वी (आरोपी 24): गोपकुमार के साथ, सुबेश को यूएई भागने में मदद करने का आरोप है।