Kerala : वाहन उल्लंघन जुर्माना अब मालिक के मोबाइल नंबर या ओटीपी के बिना भी भुगतान
Ottapalam, Kerala ओट्टापलम, केरल: वाहन उल्लंघन के लिए जुर्माना भरने की प्रक्रिया अब सरल कर दी गई है। वाहन मालिकों को अब जुर्माना भरने के लिए अपना मोबाइल नंबर या ओटीपी देने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय, अब केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रबंधित परिवहन वेबसाइट पर वाहन का विवरण दर्ज करके सीधे जुर्माना भरा जा सकता है।
पहले, वाहन मालिकों को जुर्माना भरने के लिए ई-चालान में अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना पड़ता था। यह उन व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण था, जिन्होंने सेकेंड हैंड वाहन खरीदे थे और रिकॉर्ड में वाहन के स्वामित्व या मोबाइल नंबर को अपडेट नहीं किया था। ऐसे मामलों में, ओटीपी पिछले मालिक के नंबर पर भेजा जाता था, जिससे देरी और भ्रम की स्थिति पैदा होती थी।
मोटर वाहन विभाग ने सेकेंड हैंड वाहन खरीदने वालों के लिए एक रिमाइंडर जारी किया है। जुर्माना या अन्य सेवाओं से जुड़ी किसी भी समस्या से बचने के लिए अधिकारियों के साथ वाहन के स्वामित्व और संपर्क विवरण को अपडेट करना आवश्यक है।