KERALA : ऑडिट रिपोर्ट से संबंधित दायित्व के कारण कुन्नमंगलम ग्राम पंचायत के दो यूडीएफ सदस्य अयोग्य घोषित
Kozhikode कोझिकोड: कुन्नमंगलम ग्राम पंचायत के दो यूडीएफ सदस्यों को निर्वाचित सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया है और कोझिकोड प्रिंसिपल मुंसिफ कोर्ट-2 के आदेश के बाद एलडीएफ के दो सदस्यों ने उनकी जगह ले ली है। वार्ड नंबर 10 की सदस्य जिशा चोलक्कमन्निल और वार्ड नंबर 14 के सदस्य पी. कौलथ अयोग्य सदस्य हैं।
उनकी जगह संबंधित वार्डों में जिनिशा कांतियिल, रजनी पुट्ट ने ले ली है। कोर्ट का यह आदेश 2020 में हुए स्थानीय निकाय चुनावों के दौरान दायर एक लंबे समय से लंबित शिकायत के संबंध में आया है।
पंचायत समिति के 2010-15 के कार्यकाल के दौरान समिति के सदस्यों के खिलाफ ऑडिट आपत्ति थी। रिपोर्ट में कुछ परियोजनाओं से संबंधित फंड के उपयोग में खामियों को चिह्नित किया गया था।
ऑडिट रिपोर्ट में सदस्यों से 40,259 रुपये की राशि वसूलने की सिफारिश की गई थी। आरोप लगाया गया था कि जिन दो सदस्यों को अब अयोग्य घोषित किया गया है, उन्होंने देनदारी का भुगतान नहीं किया और चुनाव लड़ा। इसके बाद एलडीएफ के विरोधी उम्मीदवारों और नेताओं ने इस मुद्दे को उठाया, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने उनके नामांकन स्वीकार कर लिए। एलडीएफ उम्मीदवारों ने उनके नामांकन के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। कोझीकोड के प्रिंसिपल मुंसिफ जोमी अनु इसाक ने आदेश जारी किया। हालांकि यूडीएफ ने कहा कि हाईकोर्ट से स्थगन आदेश मिला है। यूडीएफ पंचायत समिति ने एक प्रेस विज्ञप्ति में दावा किया, "हालांकि ऑडिट आपत्ति थी, लेकिन हाईकोर्ट ने स्थगन आदेश जारी किया। जब इन सदस्यों ने 2020 में स्थानीय निकाय चुनावों के लिए नामांकन दाखिल किया, तो एलडीएफ ने यह मुद्दा उठाया। लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर को चुनाव आयोग द्वारा नामांकन स्वीकार करने की अनुमति दी गई थी।"