Kerala : टीपी हत्या मामले के दोषी कोडी सुनी को 30 दिन की पैरोल दी गई

Update: 2024-12-31 07:13 GMT
Kannur   कन्नूर: आरएमपी नेता टीपी चंद्रशेखरन की हत्या के मामले में दोषी कोडी सुनी को 30 दिन की पैरोल दी गई। यह फैसला उसकी मां द्वारा मानवाधिकार आयोग (एचआरसी) को दिए गए आवेदन के बाद लिया गया। आयोग की संस्तुति पर कार्रवाई करते हुए जेल डीजीपी ने पैरोल को मंजूरी दे दी। सुनी को 28 दिसंबर को तवनूर जेल से रिहा किया गया, जो पांच साल में उसकी पहली रिहाई थी। पुलिस ने सुनी के पिछले पैरोल अवधि के दौरान आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने का हवाला देते हुए उसे आगे की छुट्टी न देने की संस्तुति की थी, लेकिन इसके बावजूद उसे पैरोल दी गई। राज्य मानवाधिकार आयोग को लिखे पत्र में
सुनी की मां ने कहा कि उसे छह साल तक पैरोल नहीं दी गई और 12 साल में उसे सिर्फ 60 दिन की पैरोल मिली। उन्होंने अनुरोध में अपनी स्वास्थ्य स्थितियों का हवाला दिया और कहा कि उसे सांस संबंधी बीमारी है और उसकी स्वास्थ्य स्थिति खराब है। आदेश में एचआरसी ने कहा कि सरकार जेल अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर कैदियों को पैरोल देने का विवेकाधिकार रखती है। एचआरसी के न्यायिक सदस्य के बैजुनाथ ने कहा कि एचआरसी किसी कैदी को पैरोल देने के लिए निर्देश या सिफारिश जारी नहीं कर सकता। हालांकि, एचआरसी ने जेलों और सुधार सेवाओं के निदेशक को सिफारिश की कि पैरोल के अनुरोध पर विचार करते समय, इस बात को ध्यान में  रखा जाना चाहिए कि क्या अनुरोध मानवीय विचार के योग्य है। टीपी की पत्नी और वडकारा विधायक केके रेमा ने इस कदम को 'असामान्य' बताया। सुनी की मां के मानवाधिकार आयोग से संपर्क करने के अधिकार को स्वीकार करते हुए, उन्होंने 30-दिन की पैरोल के पीछे के औचित्य पर सवाल उठाया।
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