Kannur कन्नूर: थालास्सेरी की मुख्य सत्र अदालत ने सोमवार को पी हरिहरन (51) को दोहरी आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जिसे सात साल पहले कन्नूर केएसआरटीसी बस स्टैंड पर एक कम्फर्ट स्टेशन के रखवाले की हत्या का दोषी पाया गया था।
न्यायाधीश के टी निसार ने हरिहरन को 24 जनवरी, 2017 की आधी रात को सुनील कुमार (32) की हत्या का दोषी पाया। उस पर 1,20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया, जिसमें से 1,10,000 रुपये मृतक के निकटतम रिश्तेदार को दिए जाएंगे। हरिहरन ने सुनील कुमार के सिर पर तौलिए में लपेटे हुए नारियल से हमला किया। हत्या से तीन महीने पहले हरिहरन कम्फर्ट स्टेशन का रखवाला था। आरोपपत्र में कहा गया है कि उसकी सुनील कुमार से दुश्मनी थी, क्योंकि उसने उसकी नौकरी छीन ली थी।
सुनील कुमार का दोस्त विनोद भी हमले को रोकने की कोशिश में घायल हो गया। डीएसपी पी पी साधनानंदन और टाउन इंस्पेक्टर पी सुभाष ने कन्नूर टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले की जांच की। अभियोजन पक्ष ने 39 दस्तावेज और 17 साक्ष्य पेश किए। अदालत ने 26 गवाहों को तलब किया। अभियोजन पक्ष की ओर से एडवोकेट के. अजितकुमार पेश हुए। मामले में दूसरे आरोपी मंगलुरु डेरलक्कट्टे निवासी बेलमापासपदी बी. के. अब्दुल्ला उर्फ अशरफ/असीस (50) मुकदमे के दौरान लापता हो गए।