KERALA : एर्नाकुलम मेडिकल सेंटर को सुप्रीम कोर्ट ने 25 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश

Update: 2024-08-07 09:38 GMT
New Delhi  नई दिल्ली: शवों को आपस में मिलाने के एक गंभीर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एर्नाकुलम मेडिकल सेंटर अस्पताल को शिकायतकर्ताओं को 25 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है।वर्ष 2009 में इलाज के दौरान मृत पुरुषोत्तमन और कांति के शवों को उनके परिजनों को सौंपते समय आपस में मिला दिया गया था।
पुरुषोत्तमन के बच्चों पी आर जयश्री और पी आर रानी की शिकायत पर राज्य उपभोक्ता आयोग ने अस्पताल को निर्देश दिया था कि वह उन्हें 12 प्रतिशत ब्याज के साथ 25 लाख रुपये का मुआवजा दे। हालांकि, इसके खिलाफ अस्पताल द्वारा दायर याचिका में राष्ट्रीय आयोग ने अस्पताल को पुरुषोत्तमन के परिवार को 5 लाख रुपये और राज्य उपभोक्ता आयोग के कानूनी सहायता खाते में 25 लाख रुपये की राशि देने का निर्देश दिया था।
अस्पताल और पुरुषोत्तमन के बच्चों द्वारा इस पर सवाल उठाने वाली याचिकाओं पर न्यायमूर्ति हिमा कोली की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने अब अस्पताल को पुरुषोत्तमन के परिवार को केवल 25 लाख रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया है। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने ब्याज दर को घटाकर 7.5 प्रतिशत कर दिया है। पुरुषोत्तमन के बच्चों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वी चिदंबरम और अधिवक्ता कार्तिक अशोक पेश हुए।
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