kerala: सचिवालय में स्पार्क से जुड़ी बायोमेट्रिक प्रणाली पूरी तरह लागू, अब उपस्थिति रजिस्टर की व्यवस्था बंद
Thiruvananthapuram ,थिरुवनंतपुरम : सामान्य प्रशासन विभाग ने स्पार्क से जुड़ी बायोमेट्रिक पंचिंग प्रणाली लागू होने के साथ ही सरकारी सचिवालय से उपस्थिति रजिस्टर को बाहर कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव केआर ज्योतिलाल ने आदेश जारी कर कहा कि बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली पूरी तरह लागू हो गई है और रजिस्टर पर उपस्थिति दर्ज करने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि, आदेश में यह भी कहा गया है कि जिन कर्मचारियों को स्पार्क से जुड़ी बायोमेट्रिक प्रणाली से छूट दी गई है, वे रजिस्टर पर अपनी उपस्थिति दर्ज करना जारी रखेंगे। स्पार्क एक एकीकृत पेरोल और लेखा सूचना प्रणाली है जो राज्य के प्रत्येक सरकारी कर्मचारी के वेतन की गणना करती है।
राज्य सरकार ने 2023 में एक परिपत्र जारी कर मुख्य सचिव को छोड़कर सभी कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक पंचिंग अनिवार्य कर दिया था। परिपत्र में सचिवालय के कार्य घंटों और स्वीकार्य छुट्टियों को सूचीबद्ध किया गया था और उल्लेख किया गया था कि मशीन में खराबी आने पर पंचिंग की आवश्यकता नहीं है।
सर्कुलर के अनुसार सचिवालय का कार्य समय सुबह 10:15 बजे से शाम 5.15 बजे तक होगा। सुबह 10.15 बजे से दोपहर 1.15 बजे तक तथा दोपहर 2 बजे से शाम 5.15 बजे तक के समय को आधे दिन के रूप में गिना जाएगा। कर्मचारियों को इन और आउट पंच करना चाहिए, तथा प्रत्येक दिन पहला और अंतिम पंच उपस्थिति की गणना के लिए माना जाएगा। केरल सरकार के कर्मचारी जो विशेष प्रकृति के कर्तव्यों का पालन करते हैं, उन्हें बायोमेट्रिक पंचिंग से छूट दी गई है। शिफ्ट के आधार पर या सामान्य कार्यालय समय के बाहर काम करने वालों द्वारा की गई पंचिंग को पेरोल सॉफ्टवेयर से इस तरह से अलग किया जाएगा कि उनके वेतन में कटौती न हो।