Kerala : चौथी क्लास की स्टूडेंट से छेड़छाड़ के लिए स्कूल डायरेक्टर को 12 साल जेल की सज़ा
Kerala केरल: चौथी क्लास की लड़की का यौन शोषण करने वाले एक प्राइवेट स्कूल के डायरेक्टर को 12 साल जेल और 2 लाख रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है। यह सज़ा नेदुमनगड POCSO फास्ट-ट्रैक कोर्ट के जज सुधीश कुमार ने सुनाई। चंद्रमंगलम, अनाद, नेदुमनगड में शेरिन भवन के डॉ. एम.आर. यशोधरन को दोषी ठहराया गया। उनके चलाए जा रहे स्कूल में चौथी क्लास में पढ़ने वाली दस साल की लड़की के साथ रेप हुआ था।
बच्ची ने घटना के बारे में माँ को बताया। फिर पिता ने वलियामाला पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। प्रॉसिक्यूशन की तरफ से एडवोकेट सरिता शौकतथली पेश हुईं। SHO रंजीत जेआर ने वलियामाला पुलिस द्वारा दर्ज मामले की जांच की और डॉक्यूमेंट्स जमा किए। आरोपी पर पहले भी POCSO केस में आरोप लग चुका है।