Kerala : साजी चेरियन का विवादित भाषण : डीजीपी ने क्राइम ब्रांच के एडीजीपी को जांच करने का दिया निर्देश
tiruvantpuram, तिरुवंतपुरम : राज्य पुलिस प्रमुख शेख दरवेश साहब ने क्राइम ब्रांच के एडीजीपी को निर्देश दिया है कि वह इस आरोप की जांच के लिए एक टीम गठित करें कि मंत्री साजी चेरियन ने 2022 में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान संविधान के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। गुरुवार को एडीजीपी को यह पत्र भेजा गया। क्राइम ब्रांच के एडीजीपी जांच के लिए एक टीम गठित करते हुए कार्यवाही जारी करेंगे।
डीजीपी ने यह निर्देश हाल ही में हाईकोर्ट के एक आदेश के आधार पर जारी किया। थिरुवल्ला की न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अदालत ने 2023 में आगे की जांच बंद करने का आदेश जारी किया था। हाईकोर्ट ने इस आदेश को खारिज कर दिया और राज्य क्राइम ब्रांच से जांच कराने को कहा। डीजीपी को निर्देश दिया गया कि वह मामले की आगे की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपते हुए तुरंत उचित आदेश पारित करें। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया कि जांच बिना किसी देरी के पूरी की जाए। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि जांच अधिकारी ने साजी चेरियन के भाषण वाली पेन ड्राइव और कॉम्पैक्ट डिस्क को फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला को भेज दिया था; हालाँकि, प्रयोगशाला से रिपोर्ट प्राप्त होने से पहले चेरियन के खिलाफ आगे की कार्रवाई को छोड़ने वाली अंतिम रिपोर्ट दायर की गई थी।
न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अदालत ने यह देखते हुए मामले को खारिज कर दिया कि हालांकि पेन ड्राइव और भाषण वाली सीडी को फोरेंसिक प्रयोगशाला को भेज दिया गया था, जांच अधिकारी ने 39 गवाहों के बयान दर्ज किए थे और इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि संविधान के प्रति कोई अनादर नहीं दिखाया गया था और परिस्थितियाँ आगे की जाँच की माँग नहीं करती हैं। गुरुवार को मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर युवा कांग्रेस के मार्च के कारण चेंगन्नूर में झड़प हुई। साजी चेरियन ने अपने इस्तीफे से इनकार करते हुए कहा कि वह हाईकोर्ट के फैसले की जांच करने के बाद कानूनी कदम उठाएंगे।