Kerala : रियाद कोर्ट ने अब्दुल रहीम की रिहाई याचिका पर फैसला फिर टाल दिया
Kozhikode कोझिकोड: सऊदी लड़के की हत्या के मामले में पिछले 18 साल से जेल में बंद अब्दुल रहीम की रिहाई याचिका पर रियाद क्रिमिनल कोर्ट ने एक बार फिर अपना फैसला टाल दिया। रविवार को कोर्ट ने सरकारी अभियोजन पक्ष के मामले का विरोध करने वाली दलीलें स्वीकार कर लीं और सुनवाई स्थगित कर दी। अब्दुल रहीम सपोर्ट कम्युनिटी ने घोषणा की कि अगली सुनवाई की तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी। 17 नवंबर को एक नई बेंच ने फैसला दो हफ्ते के लिए टाल दिया, जिससे मामले को लेकर अनिश्चितता और बढ़ गई। हालांकि रहीम की मौत की सजा 2 जुलाई को कम कर दी गई थी, लेकिन सार्वजनिक अपराध से संबंधित मामला अनसुलझा रहने रिहाई आदेश जारी होने के बाद, अब्दुल रहीम को रिहा करने से पहले उसे उच्च न्यायालय और राज्यपाल द्वारा के कारण उसकी रिहाई में देरी हो रही है। एक बार
अनुमोदित किया जाना चाहिए। रियाद में भारतीय दूतावास ने रहीम की भारत वापसी के लिए सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेजों की व्यवस्था की है। कोझिकोड के फेरोके के एक ऑटो चालक अब्दुल रहीम बेहतर अवसरों की तलाश में 2006 में सऊदी अरब गए थे। वह रियाद में ड्राइवर के तौर पर काम करता था और परिवार में एक दिव्यांग लड़के की देखभाल करता था। गाड़ी चलाते समय, लड़के को सांस लेने में मदद करने वाला एक उपकरण गलती से कार के अंदर गिर गया, जिससे लड़का बेहोश हो गया और उसकी मौत हो गई। दुर्घटना होने के बावजूद, रहीम पर हत्या का आरोप लगाया गया और सऊदी कानून के तहत उसे मौत की सजा सुनाई गई। हालांकि, बाद में लड़के के परिवार द्वारा रक्त के पैसे स्वीकार करने पर सहमति जताने के बाद अदालत ने अपना फैसला बदल दिया।