KOCHI कोच्चि: केरल हाई कोर्ट ने ग्लोबल अयप्पा संगम के इनकम और खर्च के अकाउंट में अंतर पर देवस्वोम बोर्ड से जवाब मांगा है। कोर्ट ने स्पेशल कमिश्नर की जमा की गई ऑडिट रिपोर्ट में अंतर पाया। कोर्ट को दस दिनों के अंदर कोर्ट में सही आंकड़े जमा करने का निर्देश दिया गया है।
पता चला है कि सबरीमाला सोना चोरी मामले में SIT ने हाई कोर्ट को जो रिपोर्ट दी है, उसमें ग्लोबल अयप्पा संगमम का ज़िक्र है। उस समय पी एस प्रशांत देवस्वोम बोर्ड के प्रेसिडेंट थे। SIT रिपोर्ट में कहा गया है कि अयप्पा संगमम करने का फ़ैसला देवस्वोम मीटिंग के मिनट्स में नहीं है।
ग्लोबल अयप्पा संगमम करने से देवस्वोम बोर्ड को 3.40 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था कि देवस्वोम बोर्ड या सरकार का पैसा अयप्पा संगम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक, देवस्वोम बोर्ड के सरप्लस फंड से 3 करोड़ रुपये से ज़्यादा खर्च हो गए, क्योंकि स्पॉन्सरशिप से जो पैसे मिलने थे, वे नहीं मिले।
इस बीच, देवस्वोम मंत्री वी एन वासवन ने कहा कि उन्हें ग्लोबल अयप्पा संगमम के लिए स्पॉन्सरशिप से मिले 4 करोड़ रुपये के बारे में पता है। बाकी डिटेल्स देवस्वोम बोर्ड को बतानी चाहिए। सरकार ने सिर्फ़ संगमम का इंतज़ाम किया है। मंत्री ने यह भी बताया कि सबरीमाला में सोने की चोरी का मामला अयप्पा संगमम की वजह से सामने आया।