Pathanamthitta पथानामथिट्टा: दूरसंचार विभाग Department of Telecommunications द्वारा शुरू किए गए नए प्रतिबंधों के तहत अब निजी कंपनियां एक बार में केवल 100 सिम कार्ड ही खरीद सकती हैं। ऑनलाइन धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से किए गए इस बदलाव के तहत प्रबंध निदेशक (एमडी) या नामित प्रतिनिधि के अनुरोध पर कंपनी के इस्तेमाल के लिए अधिकतम 100 सिम कार्ड ही जारी किए जा सकेंगे। नए नियमों के तहत कंपनियों को 100 तक के बैच में सिम कार्ड के लिए आवेदन करना होगा और आगे के अनुरोध अलग-अलग दिनों में करने होंगे।
एमडी या नामित व्यक्ति के आधार नंबर की पुष्टि करने, उनकी तस्वीर लेने और आधार डेटाबेस से जुड़ी फेस डिटेक्शन तकनीक के जरिए उनकी पहचान की पुष्टि करने के बाद ही सिम कार्ड जारी किए जाएंगे। पहले कंपनियां कम से कम निगरानी के साथ असीमित संख्या में सिम कार्ड खरीद सकती थीं और कार्ड के इस्तेमाल पर कोई नजर नहीं रखी जाती थी। अब अपडेट की गई प्रक्रिया के तहत इन बल्क-इश्यू किए गए सिम कार्ड का इस्तेमाल करने वाले कर्मचारियों को अपने फोन के जरिए सेल्फ-केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके लिए उन्हें अपने सिम कार्ड पर एक लिंक मिलेगा। मोबाइल कंपनी द्वारा केवाईसी जानकारी प्राप्त Get KYC details करने और सत्यापित करने के बाद ही सिम कार्ड सक्रिय किया जाएगा।