Kerala : निजी बस दुर्घटना में मृत्यु होने पर 6 महीने के लिए परमिट रद्द

Update: 2024-12-18 08:58 GMT
Thiruvananthapuram    तिरुवनंतपुरम: परिवहन मंत्री केबी गणेश कुमार ने आश्वासन दिया है कि पलक्कड़ के पनयामपदम में एक स्थायी सड़क विभाजक स्थापित किया जाएगा, जहां एक दुर्घटना में चार लड़कियों की दुखद मौत हो गई थी। "बस स्टॉप को स्थानांतरित किया जाएगा, और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) डिवाइडर स्थापित करने के लिए 1 करोड़ रुपये आवंटित करेगा। उरालुंगल श्रम अनुबंध सहकारी समिति को इसके निर्माण का काम सौंपा जाएगा। इसके अलावा, पलक्कड़ आईआईटी द्वारा की गई पांच सिफारिशों को लागू किया जाएगा," गणेश ने कहा। मंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि मोटर वाहन विभाग द्वारा किए गए अध्ययनों के आधार पर मुंदूर रोड में बदलाव किए जाएंगे। उन्होंने कहा, "लोक निर्माण विभाग का अनुमान अगले मंगलवार तक प्रस्तुत किया जाएगा।
पलक्कड़ और कोझीकोड के बीच सोलह ब्लैक स्पॉट की पहचान की गई है, और एनएचएआई आवश्यक संशोधन करेगा। इन ब्लैक स्पॉट की जिम्मेदारी उन लोगों की है जिन्होंने सड़कों को डिजाइन किया है।" गणेश कुमार ने निजी बस दुर्घटनाओं के संबंध में सख्त उपायों की भी घोषणा की। उन्होंने कहा, "निजी बस दुर्घटना में किसी की मृत्यु होने पर वाहन का परमिट छह महीने के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। यदि कोई गंभीर रूप से घायल होता है, तो परमिट तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। निजी बस चालकों, कंडक्टरों और क्लीनरों के लिए पुलिस की मंजूरी अनिवार्य हो जाएगी। बस मालिकों को शिकायत के लिए वाहन पर अपना संपर्क नंबर प्रदर्शित करना होगा। हम बसों के बीच प्रतिस्पर्धात्मक गति को रोकने के लिए जियो-टैगिंग पर भी विचार कर रहे हैं। मार्च 2025 तक सभी बसों में कैमरे अनिवार्य हो जाएंगे।"
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