Kannur कन्नूर: सहायक जिला मजिस्ट्रेट नवीन बाबू की मौत के मामले में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष पीपी दिव्या के आत्मसमर्पण करने की संभावना नहीं है। उनके वकील ने स्पष्ट किया कि अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला आने तक वह आत्मसमर्पण नहीं करेंगी।रिपोर्ट के अनुसार दिव्या अपने रिश्तेदार के घर से किसी अज्ञात स्थान पर चली गई हैं। वह शुक्रवार रात कन्नूर में अपने रिश्तेदार के घर पहुंचीं। जांच दल ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी तभी होगी जब वह आत्मसमर्पण करेंगी।
थालास्सेरी प्रधान सत्र न्यायालय दिव्या की अग्रिम जमानत याचिका पर 29 अक्टूबर को फैसला सुनाएगा। एडीएम नवीन बाबू की मौत से जुड़ी घटना में उनके खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद दिव्या ने अग्रिम जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया।इस बीच, विपक्ष ने कन्नूर जिला विकास समिति की बैठक में दिव्या की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रस्ताव पारित करने पर जोर दिया, जिसे बाद में कांग्रेस के विरोध के बाद मंजूरी दे दी गई। सीपीएम राज्य सचिवालय ने शनिवार को पीपी दिव्या के खिलाफ पार्टी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया। पार्टी ने निर्णय लिया कि कानून को अपना काम करने दिया जाएगा तथा निष्कर्षों के आधार पर सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे।