Kerala केरल: राज्य में 10 अप्रैल से पेट्रोलियम उत्पाद लाने के लिए परमिट अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य माल एवं सेवा कर विभाग ने पेट्रोलियम उत्पाद लाने और भंडारण के लिए आवश्यक दस्तावेजों और शर्तों के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।
राज्य के बाहर से राज्य में 50 लीटर या इससे अधिक पेट्रोलियम उत्पाद लाने वाले व्यक्तियों को माल ले जाते समय करदाता सेवा मुख्यालय, तिरुवनंतपुरम के उपायुक्त द्वारा अनुमोदित मूल परमिट के साथ-साथ बिल/डिलीवरी नोट जैसे अन्य दस्तावेज भी साथ रखने होंगे। एक परमिट के तहत राज्य में केवल 75 लीटर पेट्रोलियम उत्पाद ही लाए जा सकते हैं। प्रति व्यक्ति प्रति सप्ताह केवल एक परमिट की अनुमति है। परमिट तीन दिनों के लिए वैध होगा।