Kerala : पेरिया केस 10 आरोपियों को दोहरी आजीवन कारावास

Update: 2025-01-04 07:23 GMT
Kochi   कोच्चि: सनसनीखेज पेरिया दोहरे हत्याकांड मामले में एर्नाकुलम की सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता सरथलाल (24) और कृपेश (19) की नृशंस हत्या के लिए 10 आरोपियों को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपियों की मदद करने के लिए उडुमा के पूर्व विधायक केवी कुन्हीरामन समेत चार सीपीएम नेताओं को भी पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।यह मामला सरथलाल और कृपेश की राजनीतिक रूप से प्रेरित हत्याओं के इर्द-गिर्द घूमता है, जिनकी 17 फरवरी, 2019 को कासरगोड के पेरिया में घात लगाकर हत्या कर दी गई थी। कोर्ट ने 10 आरोपियों को हत्या, साजिश, गैरकानूनी तरीके से इकट्ठा होने, दंगा करने और बाधा डालने का दोषी पाया।
इसके अलावा, आरोपी टी रंजीत और ए सुरेंद्रन को सबूत नष्ट करने और अन्य आरोपियों को बचाने का दोषी पाया गया। प्रत्येक पर दो अपराधों के लिए ₹2 लाख का जुर्माना लगाया गया।अदालत ने के वी कुन्हीरामन, के मणिकंदन, राघवन वेलुथोली और के वी भास्करन सहित चार सीपीएम नेताओं को पुलिस हिरासत से आरोपियों को जबरन छुड़ाने के लिए पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। प्रत्येक पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। अदालत ने अपर्याप्त सबूतों का हवाला देते हुए 9वें, 11वें, 12वें, 13वें, 16वें, 17वें, 18वें, 19वें, 23वें और 24वें आरोपी सहित 10 आरोपियों को बरी कर दिया।
Tags:    

Similar News

-->