Kerala news : दवा कंपनियों पर दवा की अधिक कीमत वसूलने के लिए सरकार का 8529 करोड़ रुपये का जुर्माना बकाया

Update: 2024-06-16 09:59 GMT
Thrissur  त्रिशूर: सरकार ने औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश (डीपीसीओ) के तहत निर्धारित दवाओं की कीमतों से अधिक कीमत वसूलने के लिए कई दवा कंपनियों पर कुल 8,528.9 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इस राशि में से 6,336.6 करोड़ रुपये के मामले अभी मुकदमेबाजी में हैं। ये जुर्माने 1979 से अब तक के 2,433 मामलों से संबंधित हैं, जहां कंपनियों को विनियमित कीमतों से अधिक कीमत वसूलते पाया गया था। वित्त वर्ष 2023-2024 में सितंबर तक सरकार ने
कंपनियों
से 1,371.9 करोड़ रुपये वसूले हैं,
जबकि 2,192.4 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वसूली के प्रयास जारी हैं। जवाब में कंपनियों ने 6,100 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करने के सरकार के आदेश को चुनौती दी है। आदेशों के बावजूद लगभग 231 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया गया है,
जबकि 5.5 करोड़ रुपये परिसमापन कार्यवाही में फंस गए हैं। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) बाजार में अत्यधिक मूल्य निर्धारण पर अंकुश लगाने के लिए औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश (डीपीसीओ) के तहत आवश्यक दवाओं के मूल्यों को नियंत्रित करता है। इन विनियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर जुर्माना लगाया जाता है, साथ ही बकाया राशि पर 15 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज भी लगाया जाता है।
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