Kerala News: कुझालनादन ने सतर्कता अदालत के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया
KOCHI. कोच्चि: कांग्रेस विधायक मैथ्यू कुझलनादन ने High Court का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें उन्होंने एक निजी खनन कंपनी और मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की बेटी टी वीना की आईटी कंपनी एक्सालॉजिक के बीच कथित वित्तीय लेन-देन की अदालत की निगरानी में जांच की मांग करने वाली अपनी याचिका को खारिज कर दिया है।
पुनरीक्षण याचिका में सतर्कता अदालत के उस आदेश को रद्द करने की मांग की गई है, जिसने 6 मई को विधायक की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें सीएम और उनकी बेटी के खिलाफ जांच की मांग की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि फर्म के संचालन में मदद करने के बदले में उन्हें कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड CMRL) से मासिक भुगतान मिला था।
(इसने याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि कुझलनादन द्वारा पेश किए गए दस्तावेज आरोपों को साबित नहीं कर सकते। आरोपों का समर्थन करने के लिए कोई प्रथम दृष्टया सबूत नहीं था और इसलिए याचिका भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के दायरे में नहीं आती।
अपनी पुनरीक्षण याचिका में कुझलनादन ने आरोप लगाया कि सतर्कता अदालत ने उनके द्वारा दिए गए सबूतों की विस्तार से जांच किए बिना आदेश दिया था। हाईकोर्ट सोमवार को याचिका पर विचार करेगा।
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