KERALA : नाबालिग बेटे के यौन शोषण के लिए व्यक्ति को 96 साल सश्रम कारावास और 8.11 लाख रुपये जुर्माने की सजा

Update: 2024-07-04 11:14 GMT
Manjeri  मंजेरी: अपने 12 वर्षीय बेटे के साथ अप्राकृतिक यौन शोषण के आरोप में एक व्यक्ति को 96 साल के कठोर कारावास और 8.11 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। मंजेरी के विशेष पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ए.एम. अशरफ ने 42 वर्षीय व्यक्ति के खिलाफ फैसला सुनाया।
आरोपी अपने परिवार के साथ वेट्टिलप्पारा में किराए के मकान में रह रहा था। जब उसकी मां काम पर गई हुई थी, तब उसने अपने बेटे के साथ अप्राकृतिक यौन शोषण किया। कथित तौर पर लड़के को धमकी भी दी गई थी कि अगर उसने इस बारे में किसी को बताया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। 14 अप्रैल, 2022 को मां काम से घर आई तो उसने बेटे को बिस्तर पर लेटा हुआ पाया। पूछताछ करने पर उसे पता चला कि यह शोषण महीनों से चल रहा था।
जब बच्चे में मानसिक परेशानी के लक्षण दिखे, तो महिला उसे मनोचिकित्सक के पास ले गई, जिसने पुलिस को इस शोषण की जानकारी दी। आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया।
कोर्ट ने आरोपी को विभिन्न धाराओं के तहत कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने यह भी कहा कि अगर जुर्माना भर दिया जाता है तो उसे बच्चे को सौंप दिया जाएगा। अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिया कि वह सरकार के पीड़ित मुआवजा कोष से बच्चे को मुआवजा दिलाने के लिए आवश्यक कदम उठाए। आरोपी को कन्नूर सेंट्रल जेल भेज दिया गया।
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