Kollam कोल्लम: पूयापल्ली में 28 वर्षीय महिला की दहेज हत्या के मामले में दो आरोपियों को सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।कोल्लम के अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने चंदूलाल (36) और उसकी मां गीता लाली (62) को दहेज की मांग को लेकर करुनागापल्ली की मूल निवासी तुषारा की भूख से हत्या करने का दोषी पाया। न्यायालय ने दोनों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। चंदूलाल के पिता और मामले के तीसरे आरोपी लाली (66) का शव एक साल पहले इथिक्कारा नदी के पास मिला था।
न्यायालय ने पाया कि चंदूलाल के परिवार ने 2013 में शादी के तीन महीने बाद ही दहेज को लेकर तुषारा और उसके परिवार को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। मौत के समय तुषारा का वजन 21 किलोग्राम था। पोस्टमार्टम के दौरान तुषारा की आंतों में भोजन के कोई निशान नहीं पाए गए।
Tags: