Kerala केरल: कोल्लम कलेक्ट्रेट विस्फोट मामले में 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। कोल्लम प्रधान सत्र न्यायालय ने तमिलनाडु के मदुरै निवासी और प्रतिबंधित संगठन बेस मूवमेंट के कार्यकर्ता अब्बास अली (31), शमसून करीम राज (33) और दाऊद सुलेमान (27) को दोषी करार दिया। अदालत ने पहले तीनों आरोपियों को मामले में दोषी पाया था। चौथे आरोपी शमसूद (28) को अदालत ने बरी कर दिया। पांचवें आरोपी मुहम्मद अयूब को पहले माफ कर दिया गया था।
मामले की अंतिम सुनवाई कोल्लम प्रधान सत्र न्यायाधीश जी ने की। यह 18 अक्टूबर को गोपकुमार के समक्ष पूरी हुई। आरोपियों ने अदालत से गुहार लगाई थी कि उन्होंने 8 साल जेल में बिताए हैं और उन्हें कम सजा दी जानी चाहिए। हालांकि फैसला 29 अक्टूबर को सुनाया जाना था, लेकिन अदालत अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और गवाही पर अधिक स्पष्टता चाहती थी। जिला प्रधान सत्र न्यायालय ने पुनः दलीलें सुनने के पश्चात 4 नवम्बर को फैसला सुनाने का निर्णय लिया। घटना 15 जून 2016 को प्रातः 10.50 बजे घटित हुई। मुंसिफ न्यायालय के पास पड़ी श्रम विभाग की जीप में चाय की केतली में बम रखकर विस्फोट किया गया। विस्फोट में एक व्यक्ति घायल हो गया। सिविल मामले में न्यायालय में उपस्थित होने आए पेरायम पंचायत के उपाध्यक्ष साबू घायल हो गए। एनआईए ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।