Kollam कोल्लम: यहां की एक अदालत ने पूयापल्ली में 28 वर्षीय महिला की दहेज हत्या के मामले में दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
इससे पहले, कोल्लम के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने चंदू लाल और उसकी मां गीता लाल को करुनागपल्ली की मूल निवासी तुषारा की हत्या का दोषी पाया था। दहेज की मांग को लेकर तुषारा को उसके पति और सास ने उनके घर पर भूखा रखकर मार डाला था।
इस घटना को अत्यधिक क्रूरता का कृत्य बताया गया है। उसकी मौत 21 मार्च, 2019 की रात को सामने आई थी। उसे कई दिनों तक ठीक से खाना नहीं दिया गया और वह केवल भीगे हुए चावल और चीनी के सिरप पर जीवित रही। कोल्लम के एक अस्पताल में उसकी मृत्यु के समय उसका वजन मात्र 20 किलोग्राम था।