Kerala हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई

Update: 2024-08-12 09:28 GMT
New Delhi  नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केरल हाई कोर्ट द्वारा आरोपी पल्सर सुनी पर लगाए गए जुर्माने पर रोक लगाने का आदेश जारी किया। कुछ साल पहले केरल में हुए चर्चित अभिनेता पर हमला मामले में आरोपी पल्सर सुनी पर केरल हाई कोर्ट ने जुर्माना लगाया था। केरल हाई कोर्ट ने बार-बार जमानत याचिका दायर करने पर जुर्माना लगाया था।
सुनी द्वारा अपने बिगड़ते स्वास्थ्य का हवाला देते हुए नई जमानत याचिका दायर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले में विरोधी पक्षों को नोटिस जारी किया है। पल्सर सुनी के पक्ष में यह ताजा फैसला जस्टिस अभय एस. ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने सुनाया।
शुरू में सुप्रीम कोर्ट ने सुनी की जमानत याचिका पर सितंबर में विचार करने की तारीख तय की थी। हालांकि, आरोपी के मेडिकल सर्टिफिकेट समेत कई दस्तावेजों की समीक्षा के बाद कोर्ट ने सुनवाई 27 अगस्त के लिए टाल दी।अदालत में पल्सर सुनी का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता के. परमेश्वर और श्रीराम परक्कट ने किया।
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