Kerala: हाईकोर्ट का आदेश: दो सप्ताह में सीजा थॉमस को सेवानिवृत्ति लाभ उपलब्ध कराएं
KOCHI कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने सरकार से केरल प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (केटीयू) की अंतरिम कुलपति डॉ. सीजा थॉमस को सभी सेवानिवृत्ति लाभ देने को कहा है। उन्हें सेवानिवृत्त हुए दो साल से अधिक हो चुके हैं। हालांकि, सरकार ने अभी तक कोई सेवानिवृत्ति लाभ नहीं दिया है। सीजा ने सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। इस पर अब खंडपीठ ने अपना फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति ए मुहम्मद मुस्ताक और जॉनसन जॉन की पीठ ने फैसला सुनाया है। फैसला यह है कि उन्हें दो सप्ताह के भीतर सभी सेवानिवृत्ति लाभ दिए जाने चाहिए। इससे पहले पूर्व राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सरकार की सूची को दरकिनार करते हुए सीजा थॉमस को केटीयू का अंतरिम कुलपति नियुक्त किया था। सरकार का कहना है कि पेंशन समेत लाभ रोकने का कारण यह है कि सीजा थॉमस ने पदभार ग्रहण करने से पहले मूल संस्थान और विभाग को सूचित नहीं किया। उच्च न्यायालय ने अब सरकार के खिलाफ फैसला सुनाया है।