डॉक्टरों पर बार-बार हो रहे हमलों की केरल हाईकोर्ट ने आलोचना की

Update: 2023-04-06 08:19 GMT

कोच्ची न्यूज़: उच्च न्यायालय ने स्वास्थ्य कर्मियों पर बार-बार हो रहे हमलों की आलोचना की और कहा कि ऐसे अपराधों की गंभीरता के संबंध में कानून और अदालती आदेशों ने उनके खिलाफ हिंसा को नहीं रोका है।

अदालत ने सलमानुल फारिस और मोहम्मद राशिद को दी गई जमानत को रद्द करते हुए ये टिप्पणियां कीं, जिन पर एक भ्रूण की मौत से संबंधित दुश्मनी के कारण डॉ पी के अशोकन और उनके अस्पताल पर हमला करने का आरोप है। अशोकन ने उच्च न्यायालय से अपील की थी कि कोझिकोड में सत्र न्यायालय द्वारा आरोपी को दी गई जमानत को रद्द कर दिया जाए।

“जब किसी मरीज के साथ कोई दुर्घटना होती है तो डॉक्टरों को धमकियों का सामना करना पड़ता है। मामूली उकसावे पर भी स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला किया जाता है, ”न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस ने कहा।

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