Kerala केरल: उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि वक्फ भूमि पर कब्जे को अपराध बनाने वाले कानून में संशोधन का पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं है। उच्च न्यायालय का फैसला वक्फ भूमि पर कब्जे का आरोप लगाते हुए दर्ज मामले को रद्द करने का था। कालीकट डाक विभाग के वरिष्ठ अधीक्षक और मारिकुन्न उप डाकपाल के खिलाफ मामला रद्द कर दिया गया। मामला यह था कि डाकघर वक्फ भूमि पर अवैध रूप से चल रहा था। इस भूमि पर डाकघर 1999 से चल रहा है। वक्फ संशोधन अधिनियम 2013 में लागू हुआ था। इस कानून के आधार पर डाक अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। लेकिन उच्च न्यायालय ने बताया कि इस कृत्य को पूर्वव्यापी प्रभाव से अपराध नहीं माना जा सकता। उच्च न्यायालय ने कोझीकोड में लंबित मामले को भी रद्द कर दिया।