केरल HC ने KSRTC को कहा कि अगर वह समय पर वेतन नहीं दे सकता है तो उसे बंद कर देना चाहिए

केरल हाई कोर्ट

Update: 2023-02-11 11:17 GMT

केरल हाई कोर्ट ने शुक्रवार को केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी) को समय पर वेतन न देने पर कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि यदि सड़क परिवहन इकाई अपने कर्मचारियों को समय पर भुगतान नहीं कर सकती है तो उसे बंद करना बेहतर होगा।

अदालत ने कहा, "निगम कर्मचारियों को वेतन और पेंशन का भुगतान नहीं कर रहा है, फिर हमें ऐसी इकाई की आवश्यकता क्यों है।" केएसआरटीसी के वकील दीपू थंकन ने कोर्ट में कहा कि पिछले महीने का वेतन फरवरी तक दिया जाएगा। "निगम के बंद होने से लगभग 26,000 कर्मचारियों और पेंशनरों के जीवन और साधन प्रभावित होंगे। हजारों यात्री अपनी दैनिक यात्रा के लिए केएसआरटीसी पर निर्भर हैं।
एक हलफनामे में, केएसआरटीसी ने यह भी कहा कि वह सड़क पर अधिक बसें लगाकर दैनिक राजस्व को `8 अंक तक बढ़ाने के लिए सभी प्रयास कर रही है। उम्मीद की जा रही थी कि निगम जल्द ही लक्ष्य हासिल कर लेगा और इस तरह महीने के पहले सप्ताह में ही वेतन का भुगतान कर सकेगा। जब तक निगम प्रति दिन राजस्व लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक वह उच्च न्यायालय के समक्ष प्रत्येक बाद के महीने के पहले सप्ताह में वेतन के संवितरण के संबंध में कोई प्रतिबद्धता करने की स्थिति में नहीं होगा।


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