Kerala HC ने अंतरराष्ट्रीय अंग तस्करी मामले में आरोपी को जमानत देने से किया इनकार

Update: 2024-07-11 05:37 GMT
KOCHI, कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय Kerala High Court ने बुधवार को संदिग्ध अंतरराष्ट्रीय मानव अंग तस्करी के संबंध में दर्ज मामले में एक आरोपी साजिथ श्याम की जमानत याचिका खारिज कर दी। अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने जांच अपने हाथ में लेने का प्रस्ताव रखा है, क्योंकि इसका अंतरराष्ट्रीय प्रभाव है। अभियोजन पक्ष ने कहा कि आरोपी ने देश के विभिन्न हिस्सों से युवाओं को ईरान के अस्पतालों में ले जाकर अंतरराष्ट्रीय अंग तस्करी का संचालन किया था, उन्हें यह विश्वास दिलाया था कि उन्हें स्वेच्छा से किडनी दान करने के लिए पर्याप्त राशि दी जाएगी। न्यायमूर्ति सी एस डायस ने कहा कि आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप बहुत गंभीर और संगीन हैं। अगर आरोप सही हैं, तो यह एक ऐसा मामला है जिसकी गहन जांच की जरूरत है।
पुलिस की रिपोर्ट और केस डायरी को देखने वाली अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह दिखाने के लिए सामग्री है कि फरार चल रहे पहले आरोपी मधु जयकुमार और साजिथ श्याम The accused are Madhu Jayakumar and Sajith Shyam के बीच मोबाइल फोन पर पैसे का लेन-देन और बातचीत हुई थी। अपराध की गंभीर और जघन्य प्रकृति को देखते हुए, साजिथ श्याम को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि सत्र न्यायालय द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज करने के लिए बताए गए कारण उचित थे।
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