कोच्चि: हाई कोर्ट ने काजू घोटाले से जुड़े कोर्ट के आदेश को लागू न करने और इंडस्ट्रीज़ (काजू) विभाग के पूर्व प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद हनीश के पेश न होने पर नाराज़गी जताई।
कोर्ट ने हनीश के खिलाफ़ अवमानना की कार्यवाही शुरू की क्योंकि उन्होंने CBI की उस अपील पर विचार करने के निर्देश का पालन नहीं किया, जिसमें केरल राज्य काजू विकास निगम (KSCDC) के पूर्व MD के.ए. रतीश और पूर्व चेयरमैन आर. चंद्रशेखरन पर मुकदमा चलाने की मंज़ूरी मांगी गई थी। वे इस घोटाले में पहले और तीसरे आरोपी हैं।