केरल उच्च न्यायालय ने विझिंजम हिंसा की एनआईए जांच की मांग वाली याचिका खारिज की
कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें हालिया विझिंजम हिंसा की एनआईए जांच की मांग की गई थी, जिसमें 3,000 से अधिक बंदरगाह विरोधी प्रदर्शनकारियों ने पुलिस थाने में तोड़फोड़ की थी, जिसमें 40 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए थे।
मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार की अध्यक्षता वाली केरल उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने तिरुवनंतपुरम के मूल निवासी द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया जिसमें हिंसा की राष्ट्रीय जांच एजेंसी से जांच कराने की मांग की गई थी।
अदालत ने राज्य सरकार की इस दलील को स्वीकार कर लिया कि मामले दर्ज कर लिए गए हैं और मामले की जांच शुरू हो गई है। अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा, "जांच प्रारंभिक चरण में है।"
विझिंजम के मछुआरे निर्माणाधीन बंदरगाह के खिलाफ चार महीने से अधिक समय से विरोध कर रहे हैं, जिसके कारण 26 और 27 नवंबर को हिंसा हुई थी। प्रदर्शनकारियों ने 27 नवंबर की रात को विझिंजम पुलिस थाने पर हमला किया, जिसमें कई पुलिस कर्मी घायल हो गए।
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