केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नर्सों के न्यूनतम वेतन की समीक्षा करने का निर्देश दिया
इसके खिलाफ प्रबंधन और नर्सों ने अलग-अलग याचिकाएं लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को नर्सों के न्यूनतम वेतन की समीक्षा करने का निर्देश दिया है. आदेश को तीन महीने के भीतर लागू किया जाना है।
हाईकोर्ट के निर्देश के मुताबिक राज्य सरकार नर्सों और अस्पताल मालिकों की राय ले और उसके बाद वेतन की समीक्षा कर फैसला करे.
सरकार द्वारा 2018 में घोषित न्यूनतम वेतन की समीक्षा करने की आवश्यकता है। व्यापक विरोध के बाद सरकार ने 2018 में नर्सों के लिए न्यूनतम वेतन तय किया। उस समय सरकार ने 50 बिस्तर तक के अस्पतालों में न्यूनतम वेतन 20,000 रुपये और अधिकतम 30,000 रुपये निर्धारित किया था। यह राशि अस्पताल प्रबंधन और नर्स दोनों को मंजूर नहीं थी। इसके खिलाफ प्रबंधन और नर्सों ने अलग-अलग याचिकाएं लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।