KERALA: सुरक्षा क्षेत्र में अनाधिकृत निर्माण को लेकर अनवर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी सरकार

Update: 2025-01-15 08:10 GMT
Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: अलुवा एडाथला पंचायत Aluva Edathala Panchayat के सुरक्षा क्षेत्र में सात मंजिला इमारत के निर्माण से जुड़े एक मामले में सरकार पी.वी. अनवर को फंसाने की तैयारी कर रही है। चूंकि मामले की सुनवाई बुधवार को हाईकोर्ट में होनी है, इसलिए पंचायत निदेशक को अनाधिकृत इमारत को गिराने की सिफारिश करते हुए हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। इस मामले में पहले और दूसरे प्रतिवादी एर्नाकुलम जिला कलेक्टर और पंचायत निदेशक हैं। अगर हाईकोर्ट राज्य सरकार की दलीलों के आधार पर फैसला सुनाता है, तो इमारत को गिराना होगा।
अभी तक पंचायत निदेशक Director of Panchayat ने मामले में कोई जवाब दाखिल नहीं किया है। यह इमारत एडाथला में राष्ट्रीय आयुध डिपो (एनएडी) के पास स्थित है। जन कार्यकर्ता के.वी. शाजी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और आरोप लगाया कि इमारत का निर्माण बिना उचित अनुमति के सुरक्षा क्षेत्र में किया गया। नवंबर में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने एडाथला पंचायत सचिव को जवाब दाखिल करने के लिए अंतिम नोटिस जारी किया था।
याचिका में कहा गया है कि पी.वी. पीवीज़ रियलटर्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में अनवर ने 18 सितंबर, 2006 को दिल्ली ऋण राहत आयोग द्वारा आयोजित नीलामी के माध्यम से 99 साल के पट्टे पर 11.46 एकड़ जमीन हासिल की थी। याचिकाकर्ता ने यह भी शिकायत की कि पंचायत सचिव द्वारा अनधिकृत निर्माण को रोकने के लिए रोक ज्ञापन जारी करने के बावजूद इसे नजरअंदाज कर दिया गया।
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