केरल सरकार ने हाईकोर्ट से कहा, विझिंजम में केंद्रीय बलों की तैनाती से कोई समस्या नहीं

Update: 2022-12-02 14:06 GMT
कोच्चि/तिरुवनंतपुरम। केरल उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को विझिंजम बंदरगाह परियोजना के निर्माण स्थल पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवानों को तैनात करने के बारे में केंद्र सरकार से विचार मांगे। स्थानीय मछुआरा समुदाय के एक वर्ग द्वारा पिछले 130 दिनों से अधिक समय से लैटिन कैथोलिक चर्च द्वारा समर्थित होने के कारण बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन ने काम पर रोक लगा दी है।
कोर्ट में राज्य सरकार ने कहा कि अगर केंद्रीय बलों को तैनात किया जाता है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। साथ ही, बाद में शुक्रवार शाम को, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी-मार्क्सवादी (CPI-M) ने भी अपनी सहमति देते हुए कहा कि औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा सुनिश्चित करना केंद्र का कर्तव्य है।
हाई कोर्ट ने शुक्रवार को राज्य सरकार और केंद्र सरकार से केंद्रीय बलों की तैनाती की संभावना पर चर्चा करने और अदालत को सूचित करने को भी कहा।
अडानी पोर्ट्स ने 5 दिसंबर, 2015 को बंदरगाह का निर्माण शुरू किया था।
अगस्त में, अडानी पोर्ट्स और उसके अनुबंधित भागीदार हॉवे इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स ने त्रिवेंद्रम के लैटिन कैथोलिक आर्कडीओसीज़ के नेतृत्व में कथित तौर पर स्थानीय मछली पकड़ने वाली आबादी द्वारा निर्माण के खिलाफ चल रहे विरोध के आलोक में पुलिस सुरक्षा की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
प्रदर्शनकारी, अन्य बातों के अलावा, उचित पर्यावरणीय प्रभाव अध्ययन, तटीय कटाव के कारण अपना घर खो चुके परिवारों के पुनर्वास और तटीय क्षति को सुधारने की मांग कर रहे हैं।
अदालत ने कई आदेश पारित कर पुलिस को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि अडानी पोर्ट के कर्मचारियों को आवश्यक पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाए।
कोर्ट ने कई बार यह भी कहा था कि अगर राज्य सरकार और पुलिस यह नहीं देख पा रही है कि इलाके में कानून व्यवस्था बनी रहे तो केंद्र सरकार से उचित सहायता लेने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं.
माकपा के राज्य सचिव एम.वी. गोविंदन ने तिरुवनंतपुरम में मीडिया को बताया कि प्रदर्शनकारियों का एक वर्ग इसे सांप्रदायिक मुद्दे में बदलकर हिंसा पैदा करने की कोशिश कर रहा है और बंदरगाह एक वास्तविकता बन जाएगा क्योंकि कोई भी इसे रोक नहीं सकता है।



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