kerala : कृषि विकास निधि मामले में सरकार को 1510 करोड़ रुपए चुकाने का आदेश
trishur, त्रिशूर : केरल उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को कृषि विकास निधि से डायवर्ट किए गए 1,510 करोड़ रुपये चुकाने का आदेश दिया है, जो भूमि रूपांतरण के लिए शुल्क के रूप में जनता से एकत्र किए गए थे। न्यायालय ने पाया कि राज्य सरकार ने कृषि विकास के अलावा अन्य अनपेक्षित उद्देश्यों के लिए इन निधियों का उपयोग करके कानूनी शर्तों का उल्लंघन किया है। मुख्य न्यायाधीश नितिन जामदार और न्यायमूर्ति एस मनु द्वारा जारी यह आदेश त्रिशूर के वेलुपदम निवासी टी एन मुकुंदन द्वारा दायर याचिका पर विचार करते हुए सुनाया गया।
उच्च न्यायालय के आदेश में कहा गया है कि अनपेक्षित उद्देश्यों के लिए खर्च किए गए सभी फंड एक वर्ष के भीतर वापस कर दिए जाने चाहिए और भविष्य में एकत्र किए गए किसी भी शुल्क को सीधे कृषि विकास निधि में जमा किया जाना चाहिए। निधि का घोषित उद्देश्य बिना प्राधिकरण के रूपांतरित की गई कृषि भूमि को पुनः प्राप्त करना था। आदेश के अनुसार, 25 प्रतिशत राशि चार महीने के भीतर वापस की जानी चाहिए। शेष 75 प्रतिशत राशि चार महीने के अंतराल पर किश्तों में चुकाई जानी चाहिए। सरकार को यह तय करने के लिए दो महीने का समय दिया गया है कि बहाल की गई राशि का उचित उपयोग कैसे किया जाए।
आदेश में वार्षिक ऑडिट की भी आवश्यकता है, जिसकी रिपोर्ट संबंधित विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। कानून के अनुसार, भूमि रूपांतरण से एकत्रित शुल्क को कृषि विकास कोष में जमा किया जाना था और इसका उपयोग केवल कृषि को बढ़ावा देने के लिए किया जाना था। इसके अतिरिक्त, कानून में निर्दिष्ट किया गया है कि खाते का प्रबंधन करने का अधिकार भूमि राजस्व आयुक्त के पास है।