Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: राज्य सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत राजस्व विभाग से आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने वालों को आवेदन के साथ एक हलफनामा भी जमा करना होगा। आदेश में कहा गया है कि यह हलफनामा ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर आवेदन के साथ अपलोड किया जाना चाहिए। यदि हलफनामा झूठा पाया जाता है, तो आय प्रमाण पत्र के माध्यम से प्राप्त कोई भी लाभ रद्द कर दिया जाएगा।
आवेदकों को हलफनामे में यह प्रमाणित करना होगा कि वे गलत जानकारी जमा करने के कानूनी परिणामों सहित इन शर्तों को पूरी तरह हैं। इसके अलावा, इसके परिणामस्वरूप सरकार को होने वाले किसी भी वित्तीय नुकसान की भरपाई आवेदक से की जाएगी। समझते
राजस्व विभाग का यह नया आदेश भूमि राजस्व आयुक्त की एक रिपोर्ट के जवाब में आया है, जिसमें बताया गया है कि सही आय प्रमाण पत्र केवल सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में कार्यरत लोगों को ही जारी किए जा सकते हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि गैर-सरकारी क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्ति अपनी वास्तविक आय का पूरा खुलासा किए बिना आय प्रमाण पत्र प्राप्त कर रहे हैं।