Kerala सरकार ने आईटी पार्कों में शराब बेचने की अनुमति दी, लाइसेंस के लिए 10 लाख रुपये देने होंगे
तिरुवनंतपुरम: केरल में आईटी पार्कों में शराब परोसने का रास्ता साफ करते हुए राज्य सरकार ने नए नियम बनाए हैं। विदेशी शराब (5वां संशोधन) नियम, 2025, सरकारी और निजी आईटी पार्कों को शराब परोसने के लाइसेंस जारी करने में सक्षम बनाता है। संशोधित नियमों के अनुसार, आईटी पार्कों के लिए लाइसेंस - विदेशी शराब सूचना प्रौद्योगिकी पार्क लाउंज लाइसेंस - 10 लाख रुपये की वार्षिक फीस पर मंजूर किया जाएगा। इसे पार्क के डेवलपर के नाम पर जारी किया जाएगा। लाइसेंस धारक केवल FL-9 लाइसेंस धारक (बेवको) से शराब खरीद सकता है। शराब केवल पार्क में काम करने वाले कर्मचारियों और कंपनियों के आधिकारिक आगंतुकों या मेहमानों को ही परोसी जा सकती है। आगंतुकों या मेहमानों के पास संबंधित कंपनी या फर्म से प्राधिकरण होना चाहिए। लाइसेंस सरकारी स्वामित्व वाले या नियंत्रित पार्कों, जैसे टेक्नोपार्क, इन्फोपार्क और साइबरपार्क, स्मार्ट सिटी कोच्चि जैसे पीपीपी मॉडल में आईटी पार्क और निजी आईटी और आईटी-सक्षम सेवा पार्कों को जारी किए जाएंगे। जिस सुविधा केंद्र में विदेशी शराब और बीयर परोसी जा सकती है, वह पार्क के अंदर कार्यालय स्थान के अलावा एक अलग क्षेत्र होना चाहिए, जिसमें स्वतंत्र प्रवेश और निकास हो।
निर्दिष्ट सुविधा केंद्र के बाहर शराब नहीं बेची जा सकेगी। एक डेवलपर या पार्क के लिए केवल एक ही लाइसेंस जारी किया जाएगा।
इन सुविधाओं के लिए हर महीने के पहले दिन सहित ड्राई डे भी लागू होंगे।
संशोधित नियम गजट अधिसूचना के बाद लागू होंगे।
शराब परोसने की अनुमति देने का निर्णय पिछली आबकारी नीति 2023 का हिस्सा था। विधानसभा की विषय समिति द्वारा इसकी दो बार जांच की गई थी।