Kannur   कन्नूर: थालास्सेरी अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने सोमवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (सीपीएम) के कार्यकर्ता अशरफ की हत्या के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के चार कार्यकर्ताओं को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषी व्यक्तियों - प्रणु बाबू, वी शिजिल, आर वी निदेश और के उजेश - पर 80,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
इस मामले में कुल आठ आरोपी शामिल थे। अदालत ने उनमें से दो, एम आर श्रीजीत और टी बिजीश को बरी कर दिया, जबकि दो अन्य की सुनवाई शुरू होने से पहले ही मौत हो गई थी। यह घटना 19 मई, 2011 को हुई थी, जब राजनीतिक दुश्मनी के चलते अशरफ पर हमला किया गया था। 21 मई को अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
Tags: