Kerala : वित्त विभाग सरकारी वाहनों के अनधिकृत उपयोग के खिलाफ सख्त कार्रवाई
Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: केरल वित्त विभाग ने सख्त निर्देश जारी किए हैं कि सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के विभागीय वाहनों का उपयोग केवल उनके संबंधित कार्यालयों के अधिकार क्षेत्र में ही किया जाना चाहिए। इस निर्देश का उल्लंघन करने पर जिम्मेदार अधिकारी, जिसमें चालक या वाहन का उपयोग करने वाला व्यक्ति भी शामिल है, के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश बोर्डों, अनुदान प्राप्त संस्थाओं, संवैधानिक निकायों, स्वायत्त संगठनों और स्थानीय स्वशासन संस्थाओं पर लागू होता है। यह निर्णय सरकार के लागत-कटौती उपायों का हिस्सा है, क्योंकि यह देखा गया था कि सरकारी वाहनों का उपयोग अक्सर उनके निर्धारित क्षेत्रों से परे लंबी दूरी की यात्रा के लिए किया जाता था। रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि कुछ अधिकारी निजी उद्देश्यों के लिए सरकारी वाहनों का उपयोग कर रहे हैं, जिसमें उनके आवासों से आना-जाना और साथ ही कार्यालय समय के दौरान निजी कामों के लिए भी शामिल है। वित्त विभाग ने कहा कि इस तरह के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने से अनावश्यक व्यय में काफी कमी आ सकती है। निर्देश सभी संबंधित विभागों को प्रसारित किया गया है। हालांकि, अधिकारियों ने आदेश को लागू करने में व्यावहारिक चुनौतियों के बारे में चिंता जताई है। उदाहरण के लिए, स्थानीय स्वशासन निकायों को अक्सर अदालती कार्यवाही, जिला योजना समिति की बैठकों और अंतर-विभागीय कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए सरकारी वाहनों की आवश्यकता होती है।