Kerala: ईडी ने अब्दुल सलाम से जुड़े धोखाधड़ी मामले में छापेमारी की

Update: 2024-09-19 12:06 GMT

 Kerala केरल: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने त्रिशूर जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष अब्दुस सलाम की गतिविधियों को निशाना बनाते हुए त्रिशूर और एर्नाकुलम जिलों में 11 स्थानों पर छापेमारी की। यह मुकदमा अब विलय हो चुके केरल राज्य सहकारी बैंक से जुड़े फर्जी ऋणों को मंजूरी देने और मनी लॉन्ड्रिंग की चल रही जांच का हिस्सा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह छापेमारी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत की गई और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए। ईडी की जांच त्रिशूर में सतर्कता ब्यूरो द्वारा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की कई धाराओं के तहत दर्ज की गई एक एफआईआर से शुरू हुई है।

जांच से पता चला कि अब्दुल सलाम पर अन्य बैंक अधिकारियों के साथ अवैध रूप से मिलीभगत करने का संदेह है। 100 मिलियन रुपये के ऋण स्वीकृत करें। ऐसा प्रतीत होता है कि ये ऋण बैंक के मैन्युअल ऋण मानकों के विपरीत कई व्यक्तियों और संस्थानों को दिए गए हैं। ईडी की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, छापेमारी में अब्दुल सलाम के आवास और कई कर्जदारों के कार्यालयों और घरों को निशाना बनाया गया। इस ऑपरेशन में अवैध ऋणों की मंजूरी और ऋण निधि के डायवर्जन से संबंधित कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों की खोज की गई और उन्हें जब्त कर लिया गया। जांच से पता चला कि 2013 और 2017 के बीच, चेयरमैन के रूप में सलाम के कार्यकाल के दौरान लगभग 46.5 बिलियन रुपये के ऋण स्वीकृत किए गए थे और आय को धोखाधड़ी के उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया गया था।

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