Kerala: केरल की अदालत ने ड्रग मामले में आरोपी के लिए जमानत की दुर्लभ शर्त रखी
कासरगोड: एक दुर्लभ कदम उठाते हुए कासरगोड की एक अदालत ने एमडीएमए रखने के आरोप में पकड़े गए एक व्यक्ति को इस शर्त पर जमानत दे दी कि वह पांच दिनों तक सार्वजनिक रूप से नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ एक तख्ती प्रदर्शित करेगा।
कासरगोड जिला सत्र न्यायालय ने कन्हानगढ़ गांव के कुरुंथूर निवासी 29 वर्षीय अब्दुल सफवान को जमानत देते हुए जमानत की अब तक की सबसे दुर्लभ शर्त तय की।
उसे पिछले साल 18 मई को होसदुर्ग पुलिस ने कन्हानगढ़ के म्ययाथ रोड पर 3.06 ग्राम एमडीएमए के साथ गिरफ्तार किया था और उसके खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 के तहत मामला दर्ज किया था।
उसे जमानत देते हुए न्यायाधीश सानू एस पनिकर ने कहा कि उसे 14 जनवरी को सुबह 10 बजे जांच अधिकारी के सामने पेश होना होगा, अपने हाथ में एक तख्ती पकड़नी होगी और पांच दिनों तक सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक अपने अधिकार क्षेत्र में अधिकारी द्वारा सुझाए गए स्थान पर खड़ा होना होगा।