केरल कोर्ट ने सिल्वरलाइन प्रोजेक्ट को लेकर वी डी सतीसन के खिलाफ याचिका खारिज कर दी

Update: 2024-04-19 04:17 GMT

तिरुवनंतपुरम: जांच आयुक्त और विशेष न्यायाधीश की अदालत ने गुरुवार को नीलांबुर विधायक पीवी अनवर द्वारा लगाए गए आरोप की जांच की मांग वाली याचिका खारिज कर दी कि विपक्ष के नेता वीडी सतीसन ने सिल्वरलाइन परियोजना को नुकसान पहुंचाने के लिए बेंगलुरु स्थित फर्मों से बड़ी रकम प्राप्त की थी।

एक निजी व्यक्ति द्वारा दायर की गई याचिका को न्यायाधीश राजकुमार एमवी ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उसे उस घटना के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी नहीं थी जिसे अनवर ने विधानसभा में एक लिखित प्रस्तुतिकरण के रूप में उठाया था।

अदालत ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता आरोपी द्वारा कथित तौर पर किए गए अपराधों का भी खुलासा नहीं कर सका। अनवर का आरोप था कि सतीसन को सिल्वरलाइन में तोड़फोड़ करने के लिए हैदराबाद और बेंगलुरु की कुछ फर्मों से 150 करोड़ रुपये मिले थे। नकदी को तीन कंटेनर लॉरियों में चावक्कड़ में स्थानांतरित किया गया और दो एम्बुलेंस में वितरण के लिए ले जाया गया।

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